
एनडीपीएस के आरोपी की जमानत मंजूर
वाराणसी– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एनडीपीएस एक्ट श्री मनोज कुमार सिंह की अदालत ने तरांव चोलापुर निवासी स्वतंत्र कुमार सिंह उर्फ ताडक सिंह को 50000 की दो व्यक्तिगत बंद पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट नंबर 9 ने अभियुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह उर्फ ताडक सिंह को मुकदमे की सुनवाई हेतु उपस्थित ना होने के कारण गैर जमानतीय अधिपत्य जारी कर दिया था जिसकी वजह से चोलापुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया था इसके बाबत माननीय न्यायालय ने स्वतंत्र कुमार सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध कर दिया।
इसके बाद पत्रावली को तलब करके माननीय न्यायालय में अभियुक्त की ओर से नीरज यादव ने पक्ष रखा और बताया कि न्यायालय की त्रुटि के कारण जानकारी न होने के कारण हम न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसकी वजह से हमारे खिलाफ गैर जमानती आधिपत्य जारी किया गया था और हमने किसी भी प्रकार का न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं किया है ।
इसलिए मुझे उचित जमानत मुचल का लेकर रिहा किया जाना आवश्यक है इसके बाद अपर मुख्य न्यायाधीश अज 13 ने अभियुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह उर्फ तड़क सिंह को 50000 के दो व्यक्तिगत बंद पत्र और मुचलका पर रिहा करने का आदेश दे दिया।