
प्रथम स्वच्छता शहीद प्रमोद निगम के हत्यारों को दोषी करार दिया गया, प्रमोद निगम हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के शूटर दोषी करार
(रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह)
वाराणसी :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के मध्य प्रतिदिन जागरूकता अभियान चला रहे राम जन्म भूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य,राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन संस्थापक सचिव प्रमोद कुमार निगम की निर्मम हत्या आज से 8 वर्ष पूर्व 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन चौराहे के समीप मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा ने की थी | इस अपराध के संदर्भ में एफआईआर अपराध संख्या 54/17 सत्र विचारण सख्या 176 सन् 2017 थाना सिगरा मे पंजीकृत हुआ था 8 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम )वाराणसी एम.पी./एम.एल.ए.कोर्ट की खंडपीठ यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रावली का अवलोकन कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड व शेषनाथ शर्मा को दोषी करार करार दे दिया |
मुकदमे के वादी अभिषेक निगम ने बताया की उसके पिता प्रमोद निगम हत्याकांड का मुख्य आरोपी नन्दलाल राय उर्फ बब्लू लंगड़ गाजीपुर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह था | मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षडयंत्र के तहत कमजोर कर मुख़्तार अंसारी गिरोह के लिये हत्या फिरौती वाराणसी के टावरों मे डीजल सप्लाई का काम करने लगा | आज न्यायपालिका ने न्याय करते हुए दोषियों को दोषसिद्ध कर दिया अब 14 अप्रैल 2025 को अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी | अभियुक्तगण को दोषी करार देने की खबर सुनते ही स्ट्रीट वेंडरों ने प्रमोद निगम अमर रहे नारे लगाते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद ज्ञापित किया |
अभियोजन पक्ष की ओर से बहस शैलेन्द्र कुमार सिंह, अवधेश कुमार सिंह और शासकीय अधिवक्ता ओंकारनाथ तिवारी और विनय कुमार सिंह और प्रमथेश पाण्डेय ने किया और बचाव पक्ष से श्रीनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा |