
सिखों पर दिए बयान को लेकर चल रही है कानूनी प्रक्रिया
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए विवादित बयान को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र की ओर से राहुल गांधी द्वारा दाखिल आपत्ति के जवाब में अपनी प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गई।
प्रति आपत्ति की प्रति राहुल गांधी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अनुज यादव को उपलब्ध कराई गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जून निर्धारित की है।
ज्ञात हो कि सितम्बर 2023 में अमेरिका में राहुल गांधी ने कथित रूप से सिखों को लेकर टिप्पणी की थी कि “भारत में सिखों के लिए हालात ठीक नहीं हैं, क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी?” इस बयान को नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश बताते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।
हालांकि, निचली अदालत ने इस वाद को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की है। अब इस पर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है और मामले में अंतिम निर्णय आने तक कानूनी बहस जारी रहेगी।