एक वर्ष से पहले हटाने पर सख्ती, डीसीपी को लेना होगा उच्चाधिकारियों से अनुमोदन
वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने चौकी प्रभारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब चौकी प्रभारियों को यथासंभव एक वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जाएगा, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में स्थिरता बनी रहे।
जारी निर्देशों के मुताबिक यदि किसी चौकी प्रभारी को छह माह से एक वर्ष के बीच हटाने की आवश्यकता होती है, तो संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए डीसीपी को एक निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
प्रारूप में चौकी प्रभारी का नाम, पीएनओ नंबर, चौकी प्रभारी पद पर नियुक्ति की तिथि, वर्तमान तैनाती स्थल तथा स्थानांतरण के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना होगा। वहीं, यदि नियुक्ति के छह माह के भीतर ही किसी चौकी प्रभारी को हटाना आवश्यक हो, तो उसी प्रारूप में सीधे पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से अनुमोदन लेना होगा।
पुलिस आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपनिरीक्षकों को चौकी प्रभारी के पद से हटाया जाएगा, उन्हें छह माह की अवधि तक दोबारा चौकी प्रभारी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य चौकी प्रभारियों की कार्यशैली में निरंतरता बनाए रखना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना तथा पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही को और मजबूत करना बताया गया है।




