अंत्योदय को 35 किलो, पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा; आधार प्रमाणीकरण से होगा वितरण
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
चौबेपुर (वाराणसी)।जिला पूर्ति कार्यालय वाराणसी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी 2026 माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा 30 जनवरी तक निर्धारित की है। शासन के निर्देशानुसार जिले की सभी उचित दर दुकानों से तय समय और निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन वितरण किया जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल हैं। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल निर्धारित हैं। यह वितरण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
राशन वितरण का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से होगा। निर्धारित तिथि तक राशन न ले पाने वाले कार्डधारकों को 30 जनवरी तक मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कोटेदारों को निर्देशित किया है कि शासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए पारदर्शी और सुचारु रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जाए।





