गोसाईगंज विधायक अभय सिंह को राहत, गैंगस्टर मामले में तलब करने की अर्जी खारिज

धनंजय सिंह की याचिका विशेष अदालत ने की नामंजूर, अगली सुनवाई 8 जुलाई को

 

वाराणसी। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह द्वारा विधायक को आरोपित के तौर पर तलब किए जाने के लिए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में बहस के लिए आगामी 8 जुलाई की तिथि नियत की है।

 

विधायक अभय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह एवं वरुण प्रताप सिंह ने अदालत में पैरवी की।

 

उल्लेखनीय है कि 4 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन विधायक एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने साथियों संग एक मरीज को देखकर जौनपुर लौट रहे थे। वाहन जैसे ही नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचा, तभी बोलेरो से उतरे अभय सिंह ने अपने चार-पांच साथियों के साथ उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग में धनंजय सिंह, उनके गनर, ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए थे। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई।

 

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मलदहिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह एवं सतेन्द्र सिंह ववलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

 

इसी प्रकरण में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अभय सिंह को आरोपित बनाए जाने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अर्जी को खारिज कर दिया।

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