पंचायत चुनाव 2026 : नामांकन शुल्क, जमानत राशि व व्यय सीमा तय, पूर्व आदेश निरस्त
रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय
लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 और उप-निर्वाचनों की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही पूर्व के सभी संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।
आयोग के नए निर्देश के अनुसार —
सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क और ₹800 जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः ₹100 और ₹400 निर्धारित की गई है।
प्रधान ग्राम पंचायत पद हेतु सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क ₹600 और जमानत राशि ₹3,000 तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए यह ₹300 और ₹1,500 होगी। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम ₹1,25,000 तक व्यय कर सकेंगे।
सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹600 शुल्क और ₹3,000 जमानत राशि देनी होगी। आरक्षित वर्ग के लिए यह ₹300 और ₹1,500 रहेगी।
सदस्य जिला पंचायत पद हेतु सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क ₹1,000 और जमानत राशि ₹8,000 तय की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह ₹500 और ₹4,000 होगी। इस श्रेणी में उम्मीदवार अधिकतम ₹2,50,000 तक खर्च कर सकेंगे।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों से ₹2,000 नामांकन शुल्क और ₹5,000 जमानत राशि ली जाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह ₹1,000 और ₹2,500 तय की गई है। व्यय सीमा ₹3,50,000 निर्धारित की गई है।
अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु सामान्य उम्मीदवारों को ₹3,000 नामांकन शुल्क और ₹25,000 जमानत राशि देनी होगी। आरक्षित वर्गों को इस पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासनिक अमला आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है।






