शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने शर्तों के साथ दी राहत
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने 6 अगस्त 2026 को सुनाया।
मामला शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां आरोपी 22 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया अग्रहरी और ऋषभ पाण्डेय ने तर्क रखा कि गैंगचार्ट में शामिल तीनों मामलों में आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस ने रंजिश के चलते आरोपी को इस प्रकरण में फंसाया है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को राहत देते हुए व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और प्रत्येक सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।यदि चाहें तो इसे और अधिक संक्षिप्त “ब्रेकिंग न्यूज” या “क्राइम ब्रीफ” शैली में भी तैयार किया जा सकता है।




