वाराणसी: कोर्ट ने चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जितेंद्र कुमार और उसकी सास फूलमती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार शारदा की शादी मई 2017 में बलिया निवासी जितेंद्र कुमार से हुई थी। शादी के बाद दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 9 अक्तूबर 2021 को वाराणसी के खजुरी कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में पति और सास ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर शारदा को जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।




