9 मीटर सड़क, भू-उपयोग और पार्किंग का रखें ध्यान; छोटे निर्माण के लिए ऑनलाइन स्व-घोषणा पर्याप्त
वाराणसी। शहर में व्यवस्थित और बेहतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनारस विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने निर्माण नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग से पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रस्ताचित लेआउट में 9 मीटर चौड़ी सड़क हो और संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्ज हो।
3000 वर्ग मीटर (लगभग 1.5 बीघा) से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी प्लॉटिंग में पार्क का प्रावधान करना अनिवार्य है। यदि भूमि का लैंड यूज कृषि या व्यावसायिक है, तो उसे आवासीय बनाने के लिए आवेदन करना होगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बीडीए ने छोटे निर्माण को आसान बनाने के लिए व्यवस्था की है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए केवल 1 रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और नक्शा पास हो जाता है। इस प्रक्रिया में विस्तृत नक्ले की आवश्यकता नहीं है, स्व-घोषणा ही पर्याप्त मानी जाएगी।




