नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण व सख्त कार्रवाई की चेतावनी
वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क अवरोध की रोकथाम और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ मंगलवार को यातायात लाइन सभागार में गोष्ठी की।
पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी वाहन केवल अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही खड़े किए जाएं। निर्धारित पार्किंग का अन्य उपयोग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए 3–4 कर्मचारियों की तैनाती, सड़क पर अतिक्रमण न होने देने और बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय करने के निर्देश दिए गए।
बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने व अत्यधिक शोर पर रोक लगाते हुए बारात के दौरान रस्सी के प्रयोग से सड़क का केवल एक-तिहाई हिस्सा उपयोग करने को कहा गया। डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद रखने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहन यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्देशों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी, मैरिज लॉन एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे।





