खाद्य आयुक्त के निर्देश पर बढ़ी वितरण अवधि, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा वितरण
(रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय)
चौबेपुर (वाराणसी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मई माह के खाद्यान्न वितरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पहले राशन वितरण की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 मई 2026 कर दिया गया है। यह निर्णय खाद्य आयुक्त के निर्देश पर लिया गया है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ सिंह ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कोटे की दुकानों से निशुल्क गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न, जबकि पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान से राशन अवश्य प्राप्त कर लें।




