20 अप्रैल तक मिलेगा खाद्यान्न, ओटीपी सत्यापन अनिवार्य; समय पर केवाईसी कराने की अपील
(रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय)
चौबेपुर (वाराणसी): शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण सोमवार से प्रारंभ हो गया है। यह वितरण 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक निर्धारित उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा।
जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल) वितरित किया जाएगा।
राशन वितरण का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
जिलापूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है, जिसके बाद किसी भी स्थिति में राशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गुलाब यादव एवं पूर्ति निरीक्षक सदर संजय सिंह ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि जिनका केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।





