अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न
रिपोर्ट : विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जून माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 25 मई से 10 जून तक किया जाएगा। जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के सभी पात्र राशन कार्डधारकों को निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 10 किलो गेहूं तथा 25 किलो चावल शामिल रहेगा।
वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन वितरित किया जाएगा। इसमें एक किलो गेहूं एवं चार किलो चावल निर्धारित किया गया है।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा। सभी कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने कोटे की दुकान से खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन की सुविधा के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वितरण की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई है।




