एनएफएसए के तहत जुलाई माह का वितरण कार्यक्रम जारी, ई-पॉस मशीन से होगा राशन वितरण; चीनी केवल संबंधित उचित दर की दुकान से मिलेगी
रिपोर्ट : विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
चौबेपुर (वाराणसी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जुलाई माह के निःशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया 6 जुलाई से 20 जुलाई तक संचालित की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने बताया कि खाद्य आयुक्त के निर्देशानुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित तिथियों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं तथा 25 किलोग्राम चावल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल, मई और जून माह की तीन किलोग्राम चीनी भी प्रति अंत्योदय कार्ड निर्धारित मूल्य 54 रुपये जमा करने पर वितरित की जाएगी।
वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल शामिल रहेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी वितरण पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू नहीं होगी, इसलिए अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी अपनी संबंधित उचित दर (कोटा) की दुकान से ही प्राप्त करनी होगी। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना राशन एवं चीनी प्राप्त करने की अपील की।




