चोलापुर– थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2018 धारा 324, 304] [भाव०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त रामचन्द बनवासी पुत्र हरिनाथ निवासी-बरजी, थाना – चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय ASJ-VI जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए धारा 304 IPC में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब
बोले– पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खा ले लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाने वालों पर मंगलवार को करारा…






