चोलापुर– थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2018 धारा 324, 304] [भाव०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त रामचन्द बनवासी पुत्र हरिनाथ निवासी-बरजी, थाना – चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय ASJ-VI जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए धारा 304 IPC में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
साप्ताहिक अवकाश, तय कार्य समय और वेतन सुरक्षा पर लागू हुए नए नियम मजदूर दिवस पर असीम अरुण का ऐलान, कहा—अब कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश…







