वाराणसी– थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0097/2010 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0- 131/2016 धारा- 60 Ex. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त चाँद पुत्र राजू उर्फ गुफ्फरान कुरैशी निवासी जे- 19/131 जमालुद्दीनपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.10.2023 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त चाँद उपरोक्त को मु0अ0सं0- 0097/2010 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि एवं 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा मु0अ0सं0- 131/2016 धारा 60 Ex. एक्ट में में जेल में बितायी गई अवधि एवं 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 08 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगी मालिकाना हक की जांच, फर्जीवाड़े पर सरकार की सख्ती
खसरा-खतौनी और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन होगा अनिवार्य, संदेह होने पर उप-निबंधक रोक सकेंगे रजिस्ट्री रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को…







