18 अगस्त की निर्धारित अंतिम तिथि बढ़ी, एनएफएसए लाभार्थियों को राहत
रिपोर्ट: विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले राशन वितरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित थी। जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी कृष्ण बल्लभ सिंह की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
जारी सूचना के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है।
वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल निर्धारित है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन कार्डधारकों ने अभी तक अगस्त माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वे 25 अगस्त तक अपनी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
राशन वितरण की समय सीमा बढ़ाए जाने से उन लाभार्थियों को राहत मिली है, जो निर्धारित अवधि में अपना खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके थे। विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों से 25 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले राशन प्राप्त करने की अपील की गई है।




