
हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी:- पुरानी रंजिश को लेकर सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली | प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने रुप्पनपुर, पंचक्रोशी (सारनाथ) निवासी अभय सिंह उर्फ पट्टू की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव,नरेश यादव व विकास यादव ने पक्ष रखा |
प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी आरोप था कि उसके पति बबलू सोनकर 21 जुलाई 2023 को पहड़िया मंडी के समीप स्थित पंचक्रोशी सब्जी शुभ कुंज लान के बगल में 9.20 बजे रात्रि खड़े थे उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से घात लगाये लवकुश, नीरज डोम, रोमियो उर्फ अमित डोम,अभय सिंह उर्फ पट्टू, नत्थू सोनकर व शोएब एक राय होकर एक साथ मिलकर लाठी- डंडे व ईंट-पत्थर से उसके पति को बुरी तरह से मारने-पीटने लगे जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई | अदालत में वादिनी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की नियत से ही जानबूझकर सिर पर गंभीर रूप से प्रहार किया,जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गई |
आरोपितों का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी ||