
कोटे की दुकानों से 7 सितम्बर से वितरित होगा खाद्यान्न
चौबेपुर (वाराणसी) जिलापूर्ति अधिकारी श्रीकृष्ण बल्लभ सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि माह सितम्बर, 2024 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास माह जुलाई-अगस्त सितम्बर,के सापेक्ष चीनी का वितरण माह सितम्बर, में दिनांक सात सितंबर से 25 सितंबर के मध्य वितरण किया जायेगा।
प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा. खाद्यान्न (14 किग्रा. गेहूंँ व 21 किग्रा. चावल) की दर से निःशुल्क के साथ मात्र अन्त्योदय कार्ड-03 किग्रा. चीनी निर्धारित मूल्य-रु0-54 में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा. खाद्यान्न (02 किग्रा. गेहूंँ व 03 किग्रा. चावल) की दर से निःशुल्क वितरण होगा। इसके साथ यह भी बताया गया कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी इसलिए अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे।
वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 सितंबर है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 सितंबर को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त कर सकते है।