
वाराणसी– पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के क्रम में व प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिनांक 30/11/2023 को उ0नि0 श्री जय प्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री अनिल राजपूत, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप यादव, हे0का0 अमित कुमार राय, हे0का0 मनीष यादव, हे0का0 रविन्द्र सिंह, का0 अजय कुमार, का0 गौरव भारती के मुखबिर के सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. रोशन चौहान पुत्र हृदय नारायण निवासी ग्राम जमौली थाना राजपुर बक्सर बिहार 2. संजय पुत्र राजकुमार सेठ निवासी 2 / 144 मच्छरहट्टा थाना रामनगर वाराणसी 3. त्रिलोकी चौहान उर्फ संजय पुत्र सतीश चौहान निवासी 1 / 484 गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी को मोदी स्कूल के पास से समय 04.55 बजे उसके अपराध से बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।
अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण मु0 अ0 सं0-0234/2023 धारा 393/ 419/ 420/ 467 /468 /471 भा0 द0 वि0 में दिनांक 28/11/2023 को आवेदक इमरान पुत्र स्व० राजा अली निवासी सनीगवा चन्द्रनगर थाना चकेरी जिला पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर ने लिखित सूचना दिया कि मैं जै श्री अन्जनी बाला जी फुड प्रोडक्ट कम्पनी में माल सप्लाई का कार्य करता हूँ कम्पनी से फुफली, पापड लेकर अमौली थाना चकिया जिला चन्दौली में दुकानों पर माल देकर दिनांक 27.11.2023 को वापस कानपुर के लिए बस पकड़ने के लिए आटो से बनारस जा रहा था मेरे पास माल विक्रय के 2 लाख नवासी हजार एक सौ चालीस रु० एक बैग में रखा था कि जैसे ही समय करीब 9 बजे रात कटरिया के आगे लंका मैदान के पास पहुंचा तो दो व्यक्ति एक अपाची लाल रंग कि मोटर साइकिल जिसका नं0 U.P. 65 D.B. 5652 पीछे नम्बर प्लेट पर लाल निले रंग की पट्टी लगी है तथा आगे नम्बर प्लेट पर जै बजरंग बली लिखा हुआ है मुझे रोककर कहने लगे कि मैं क्राइम ब्रान्च का सिपाही हूँ तुम्हारे बैग में संदिग्ध सामान है मुझे खोलकर चेक कराओ मैने मना किया तो मेरा बैग दोनो मिल कर छिनने लगे, लेकिन मैने अपना बैग छोडा नही तथा शोर मचाया तो आने जाने वाले राहगीर मेरी और बचाव करने के लिए दौड़े तो दोनो व्यक्ति मेरा बैग छोड़कर भाग गये मैं बहुत डर गया तथा अपनी फोन से जहाँ पर माल दिया था वहाँ फोन किया तथा वापस अमौली चकिया चन्दौली चला गया । वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामनगर पर मु0 अ0 सं0- 0234/ 2023 धारा 393 /419 /420 /467 /468/ 471 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री जय प्रकाश सिंह को सुपुर्द हुई।