
सुलतानपुर पुलिस ने दहेज हत्या के अभियुक्त को दिलाई सजा, “ऑपरेशन कन्वेंशन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी।
रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय
सुलतानपुर: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए गए “ऑपरेशन कन्वेंशन” अभियान के अंतर्गत सुलतानपुर पुलिस ने दहेज हत्या के अभियुक्त को सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की। थाना अखण्डनगर के ग्राम टिकरी निवासी अशोक कुमार पुत्र राजकरन उर्फ रामकरन को सुलतानपुर के माननीय न्यायालय ASJ/FTC-1 द्वारा सजा सुनाई गई। अभियुक्त को मु0अ0स0 344/2019 धारा 498A/34/304B भा0द0वि0 व 3/4 D.P. एक्ट के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस विशेष मामले में सुलतानपुर पुलिस ने अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
घटना का संक्षिप्त विवरण: प्रश्नगत घटना में आरोपी अशोक कुमार पर दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने और अंततः उसकी हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा सुनाई गई।
इस सफलता ने “ऑपरेशन कन्किक्षन” अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है।