खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों पर मंडलायुक्त ने की समीक्षा
वाराणसी : कमिश्नरी सभागार में सोमवार को मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। इसमें वाराणसी मंडल के साथ जुड़े सभी आठ जिलों—बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और जौनपुर के एडीएम तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में मंडलायुक्त ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण और मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वही व्यक्ति पंजीकृत होगा जो भारत का नागरिक हो, संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी हो और 1 नवंबर 2025 से तीन वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका हो।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए व्यक्ति को क्षेत्र के विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में कम से कम तीन वर्ष तक सतत या विच्छिन्न रूप से पूर्णकालिक अध्यापन कार्य करना आवश्यक है। अंशकालिक शिक्षक इस प्रक्रिया से वंचित रहेंगे।
मंडलायुक्त ने फार्म-19 के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन के साथ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा नियुक्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। मिथ्या सूचना देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और पुनरीक्षण कार्यक्रम से राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया।





