चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : जिलाधिकारी

जानलेवा घटनाओं के बाद प्रशासन सख्त, विशेष अभियान चलाने के निर्देश 

 

रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय

जौनपुर। जनपद में चाइनीज मांझे से हो रही लगातार जानलेवा घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि 14 जनवरी 2026 को लाइनबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से डॉ. समीर हाशमी (उम्र लगभग 32 वर्ष) की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इससे पूर्व 11 दिसंबर 2025 को शाही ब्रिज क्षेत्र में भी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से संदीप तिवारी (उम्र 40 वर्ष) की उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इन घटनाओं ने चाइनीज मांझे के गंभीर खतरे को उजागर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या-384/2016 में पारित आदेश दिनांक 11 जुलाई 2017 के तहत सिंथेटिक सामग्री से बने नायलॉन धागे एवं चाइनीज मांझे पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का सामने आना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है।

जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में विशेष अभियान चलाकर चाइनीज मांझे का विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आमजन को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें तथा इसकी बिक्री या उपयोग की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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