“जौनपुर ने ठाना है, जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है” का लिया गया संकल्प
रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय
जौनपुर। बरसठी थाना परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करना और आमजन को इसके कानूनी व सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना रहा। यह कार्यक्रम जिला प्रोबेशन कार्यालय के तत्वावधान में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में जिला समन्वयक अधिकारी शिवम सिंह ने बताया कि बालिका की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 वर्ष 2007 से प्रभावी है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह की सूचना कोई भी व्यक्ति पुलिस या प्रशासन को दे सकता है, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। 18 वर्ष से कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाए जाने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है।
बाल विवाह की सूचना देने के लिए 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) अथवा स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की अपील की गई।
थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि थाना जनता के लिए हमेशा खुला है और किसी भी सूचना पर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान नारी सशक्तिकरण अभियान फेज-5 के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव को लेकर भी जागरूकता दी गई। साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की अपील की गई।
कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, चौकी प्रभारी, समाजसेवी और ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।




