समझौते के बाद भी डीवीआर, सीसीटीवी, इन्वर्टर समेत अन्य उपकरण ले जाने का आरोप, गाली-गलौज व धमकी देने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रिपोर्ट विवेक राय
चोलापुर (वाराणसी)। चोलापुर थाना क्षेत्र में देशी शराब की दुकान की साझेदारी समाप्त होने के बाद लेन-देन का विवाद पुलिस तक पहुंच गया। पूर्व साझेदार पर समझौते के बावजूद दुकान से करीब दो लाख रुपये मूल्य का सामान जबरन ले जाने, विरोध करने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, सारनाथ थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी संजय कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने भसौड़ी निवासी दिनेश मौर्य के साथ चितईपुर-नेहियां स्थित देशी शराब की दुकान का संचालन 31 मार्च 2026 तक साझेदारी में किया था। साझेदारी समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में हिसाब-किताब कर आपसी समझौता हुआ।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि समझौते में दुकान में लगे डीवीआर, सीसीटीवी कैमरे, बैटरी, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर सहित अन्य उपकरणों एवं पूंजी का कुल मूल्य नौ लाख रुपये निर्धारित किया गया था। भुगतान प्राप्त होने के बाद पूर्व साझेदार द्वारा दुकान का कोई सामान नहीं ले जाने तथा सभी बिल एवं वारंटी संबंधी दस्तावेज लाइसेंसी को सौंपने पर भी सहमति बनी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि तय राशि आरटीजीएस के माध्यम से अदा कर दी गई थी।
आरोप है कि इसके बावजूद 15 मई को दिनेश मौर्य चार अन्य लोगों के साथ दुकान पर पहुंचे और डीवीआर, सीसीटीवी कैमरे, बैटरी, इन्वर्टर, कूलर, गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत करीब दो लाख रुपये मूल्य का सामान मैजिक वाहन में लादकर ले गए। घटना की सूचना दुकान पर मौजूद विक्रेता ने शिकायतकर्ता को दी।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने सामान वापस करने की बात कही तो पूर्व साझेदार ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने थाना चोलापुर में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 314, 351(3) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।




