न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज; समय पर रेफर न करने, धमकी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू
रिपोर्ट विवेक राय
वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक चिकित्सक के खिलाफ इलाज में कथित लापरवाही से महिला की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सारनाथ थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी कपूरचंद्र अग्रहरी ने आरोप लगाया कि 18 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपनी पत्नी अंशू (40) को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन चिकित्सक ने बड़े अस्पताल में रेफर करने के बजाय इलाज जारी रखा। उसी रात महिला की मौत हो गई।
पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर अस्पताल संचालक ने गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही अस्पताल के पर्चे पर चिकित्सक का नाम और डिग्री भी अंकित नहीं थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 115(2), 318(4), 351(2) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।




