ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ागांव पुलिस की प्रभावी पैरवी, अदालत ने लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड
रिपोर्ट विवेक राय
वाराणसी। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत थाना बड़ागांव पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और थाना बड़ागांव पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के साथ न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।
मामला थाना बड़ागांव में दर्ज मु0अ0सं0 121/2020 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 AB तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5m/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मामले में इरफान पुत्र कय्यूम, निवासी रामपुर, पोस्ट बड़ागांव, वाराणसी को अभियुक्त बनाया गया था।
पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, वाराणसी की अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, पॉक्सो एक्ट की धारा 5m/6 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के अनुसार, गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए विवेचना की गुणवत्ता, साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतीकरण और प्रभावी न्यायालयी पैरवी पर लगातार जोर दिया जा रहा है।




