
विवाहिता के मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज
मिर्जामुराद (वाराणसी)। टिकर गांव (मिर्जामुराद) में बीते 22 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के सहारे फांसी लगाकर विवाहिता के मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मिर्जामुराद पुलिस ने गुरुवार की रात दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई।
जानकारी के अनुसार चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कुण्डलिया गांव निवासी मनोहर सिंह अपने पुत्री सेजल सिंह की शादी मिर्जामुराद क्षेत्र के करधना गांव निवासी अनील सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ गोलू के साथ बीते 10 मई 2023 में किये थे विवाहिता के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले पुत्री को दहेज के लिये प्रताड़ित कर रहे थे।
बीते 22 जुलाई को ससुराल वाले मिलकर दहेज के लिए मेरी पुत्री की हत्या कर दिये और शव पंखे से लटकाकर मुझे सूचना दिये कि आपकी पुत्री फांसी लगा ली है। जब में सूचना पर पहुंचता तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मुझसे एक सादे पन्ने पर हस्ताक्षर बनवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये उसके बाद कई बार मिर्जामुराद थाने गया लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नही किया गया।
पुलिस कमिश्नर के यहां दिये गए तहरीर के आधार मिर्जामुराद पुलिस ने गुरुवार की रात विवाहिता के पिता मनोहर सिंह के तहरीर पर विवाहिता के पति अभिषेक सिंह उर्फ गोलू, ससुर अनील सिंह, सास ज्ञानती देवी, जेठान सुमन देवी व जेठ मंटी के खिलाफ बी.एन.एस की धारा 85, 80(2) व 3/4 के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई।