
कोटे की दुकानों से 25 नवम्बर तक खाद्यान्न वितरण
वाराणसी (चौबेपुर) उचित दर की दुकानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 7 नवम्बर से 25 नवम्बर 2024 तक निःशुल्क गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। जिलापूर्ति अधिकारी श्री कृष्ण बल्लभ सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस अवधि के दौरान अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो (17 किलो गेहूं और 18 किलो फोर्टिफाइड चावल) प्रति कार्ड, तथा पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को 5 किलो (2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो फोर्टिफाइड चावल) प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा।
वितरण की अंतिम तिथि 25 नवम्बर है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारक ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।