
- सुलतानपुर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्कविक्शन” के तहत अभियुक्तों को मिली सजा
(रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय)
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत सुलतानपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में चार अभियुक्तों को सजा दिलाई। अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद सुलतानपुर पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को सराहा गया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 द्वारा आज दिनांक 20 दिसंबर 2024 को थाना कूरेभार के चार अभियुक्तों – काशीराम पुत्र राजपाल, बड़ेलाल पुत्र काशीराम, अच्छेलाल पुत्र काशीराम और गुड्डा पत्नी काशीराम निवासी गण-ठिया, ह/ओ बहादुरपुर थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर को मु.अ.स. 323/2012 के तहत धारा 304/34/308/323/324/504 के अंतर्गत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 17,000-17,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया।
यह मामला 19 जून 2012 को हुए एक हमले से संबंधित है, जब अभियुक्तों ने वादी मुकदमा और उसके परिवारजनों को लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उ.नि. श्री रामबोध सिंह द्वारा की गई, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपपत्र 22 जून 2012 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक का नेतृत्व: इस सफलता का श्रेय सुलतानपुर पुलिस के कुशल नेतृत्व और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण को जाता है। माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों की प्रभावी निगरानी और पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्तों को न्यायालय से कड़ी सजा मिली।