
पीड़िता को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत मंजूर
(रिपोर्ट विवेक राय)
वाराणसी- बहला फुसलाकर घर से भागकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपि की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो मुख्य वाराणसी श्री अजय कुमार जी की अदालत ने जगदीश पटेल पुत्र नंदलाल पटेल निवासी ग्राम मुनारी थाना चौबेपुर वाराणसी की जमानत मंजूर कर ली है जिसे 75000 के दो व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा. अभियोजन कथानक के अनुसार थाना चौबेपुर वाराणसी में 363.366.376.5l/6 पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी की दर्ज कराई गई थी कि जगदीश पटेल पुत्र नंदलाल पटेल नंदलाल पटेल और उनकी पत्नी ने मिलकर अपने बेटे के साथ हमारी पुत्री को भगा ले गए जांच के दौरान 1 साल के बाद पीड़िता की बरामदगी मुंबई से बताई गई।
अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा ही बताया गया की जगदीश पटेल का उसके भाग जाने में कोई रोल नहीं है पीड़िता किसी और के साथ मुंबई जाकर किसी के साथ पति-पत्नी के रूप में रहती है जिसका सबूत भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय में माना कि जगदीश पटेल का कोई दोष नहीं है उसे पीड़िता के माता के द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे में फसाया गया है.जिसके आधार पर जगदीश पटेल को माननीय न्यायालय ने 75000 की दो जमानत तथा व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया।