
वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह ‘बागी’ द्वारा बीएनएसएस की धारा 187 के अंतर्गत आरोपी मनोज कुमार को न्यायालय से दिलाया जमानत
(रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह)
वाराणसी :- बीएनएसएस की धारा 187 के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह ‘बागी’ द्वारा आरोपी मनोज कुमार को न्यायालय से जमानत प्राप्त करवाया | धारा 135 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत आरोपी मनोज कुमार विदेशी मूल की सिगरेट के तस्करी के आरोप में जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध था और सिगरेट की कुल किमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई गई थी |
परन्तु फौजदारी मामलों से संबंधित मुकदमों के बेहतरीन जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह ‘बागी’ द्वारा आरोपी मनोज कुमार को महज दो महीनों के भीतर जमानत पर रिहा करवाया | यह आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा पारित किया गया है ||