
परिवार न्यायालय का सख्त रुख, 6 लाख जुर्माने पर जारी हुआ वारंट
आर्थिक दंड न भरने पर न्यायालय सख्त, संपत्ति कुर्क करने का आदेश
चंदौली। परिवार न्यायालय, चंदौली के प्रधान न्यायाधीश ने प्रकीर्णवाद संख्या 453/2024, प्रियांशी देवी बनाम पवन कुमार मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। न्यायालय ने पवन कुमार पुत्र स्व. जीयुत, निवासी ग्राम रेमा, थाना अलीनगर, जिला चंदौली को जो कि पेशे से लेखपाल है। को धारा 147 BNS S के तहत दोषी ठहराया था और 6,00,001 रुपये के आर्थिक दंड का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन, आरोपी द्वारा जुर्माना जमा न करने पर धारा 421 के तहत उसकी संपत्ति से वसूली के लिए वारंट जारी किया गया।
इसके साथ ही, न्यायालय ने धारा 75, अनुसूची 5, प्रपत्र संख्या 2 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। आदेशानुसार, पवन लेखपाल को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए दिनांक 06/03/25 को अलीनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन कुमार लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया और विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे जेल भेज दिया।
इस पूरे मामले में जिलाधिकारी, चंदौली को भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्पष्ट है कि न्यायालय अपने आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह गंभीर है।