
कोटे की दुकानों से राशन वितरण शुरू, 10 अगस्त तक मिलेगा निःशुल्क गेहूं-चावल
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
चौबेपुर (संवाददाता) – जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवंटन माह अगस्त 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 20 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। यह जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण बल्लभ सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि जिले की सभी उचित दर की दुकानों से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमानुसार गेहूं व फोर्टिफाइड चावल का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न जिसमें 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो फोर्टिफाइड चावल निःशुल्क दिया जाएगा।
वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो फोर्टिफाइड चावल यानी कुल 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक किया गया है। यदि किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, तो कार्डधारक ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सदर गुलाब एफ व पूर्ति निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि कार्डधारक समय से राशन प्राप्त कर लें और सभी सदस्यों का केवाईसी (KYC) अवश्य करा लें। जिन सदस्यों का केवाईसी पूर्ण नहीं होगा, उनकी यूनिट आगामी माह में राशन कार्ड से स्वतः हट सकती है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्डधारक की होगी।
सुझाव: राशन कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त से पूर्व ही खाद्यान्न प्राप्त कर लें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।