दान राशि में करोड़ों के गबन के आरोप में जेल में बंद विवेक कुमार की अर्जी खारिज
वाराणसी। स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट, उमरहा की दान राशि में करोड़ों रुपये के गबन के आरोप में जेल में बंद ट्रस्ट के अकाउंटेंट विवेक कुमार को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) सुशील कुमार की अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय तथा वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार, स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र धाम यादव ने चौबेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि विवेक कुमार ट्रस्ट में लेखाकार (अकाउंटेंट) के पद पर कार्यरत था। उसने ट्रस्ट की दान राशि को एचडीएफसी बैंक, लहुराबीर शाखा में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया और फर्जी जमा पर्चियां तैयार कर गबन किया।
बाद में जब ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने जांच की, तो पता चला कि कथित रूप से जमा की गई राशि ट्रस्ट के खाते में नहीं पहुंची। बैंक से पुष्टि करने पर जमा रसीदें फर्जी पाई गईं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।




