जिलापूर्ति अधिकारी ने जारी किया वितरण कार्यक्रम, ई-पॉस से होगा वितरण
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप सिंह
चौबेपुर (वाराणसी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत फरवरी 2026 माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। यह जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी श्रीकृष्ण वल्लभ सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण कार्य सभी उचित दर दुकानों से निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल शामिल है, नि:शुल्क दिया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल शामिल होगा, नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वितरण की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2026 होगी।
जिलापूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण (ई-पॉस मशीन) के माध्यम से किया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी पात्र लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपनी नजदीकी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर लें।





