31 अगस्त तक लागू धारा 163 के तहत धरना-प्रदर्शन व जुलूस पर रोक, लोकतांत्रिक तरीके से समस्याएं रखने की सलाह
गाजीपुर। जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत 31 अगस्त 2026 तक निषेधाज्ञा लागू किए जाने के बाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर के प्राचार्य प्रो. डॉ. राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
प्राचार्य ने जारी अपील में कहा कि निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने, उत्तेजक नारेबाजी तथा अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों से सभी लोग दूर रहें। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल न होने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित न करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र, शिक्षक या अन्य व्यक्ति की कोई मांग अथवा समस्या है तो उसे लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संबंधित जिला प्रशासन के कार्यालय में मांग-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, प्रशासन का सहयोग करने और जिले में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।






