अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, सुबह-शाम निर्धारित समय पर होगा वितरण
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अगस्त माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित अवधि में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल शामिल हैं, निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के तहत प्रत्येक यूनिट पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
विभाग के अनुसार राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक जिले की सभी उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त के बाद खाद्यान्न वितरण केवल आधार आधारित मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए सभी लाभार्थी समय रहते अपना निःशुल्क राशन अवश्य प्राप्त कर लें।




