
दहेज हत्या में सास की जमानत निरस्त
वाराणसी। ज़िला जज संजीव पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर निवासिनी आरोपी सास श्याम दुलारी की जमानत अर्ज़ी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध प्रभारी ज़िला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य हरिशंकर सिंह ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा महेन्द्र पटेल ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है कि उसकी पुत्री पूनम पटेल का विवाह 26 फ़रवरी 2024 को ग्राम खानपुर निवासी शशिकान्त पुत्र बाल किशुन के साथ किया था। शादी के बाद पूनम के ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिये ताना दिया करते थे जिसमें पूनम के पति शशिकान्त, ससुर बाल किशुन, सास श्याम दुलारी व घर के अन्य सदस्य बराबर प्रताड़ित करते रहते थे तथा ननद महिमा पटेल जब भी अपने ससुराल से मैके खानपुर आती थी तो कम दहेज लाने के लिये प्रताड़ित करती थी। वादी की पुत्री द्वारा जब विरोध किया गया तो पति शशिकान्त, ससुर बाल किशुन व सास श्याम दुलारी आदि लोगों ने मिलकर 22 जून 2024 को मार पीट कर फाँसी पर लटका दिया।