
सुलतानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुवे दो अपराधियों को किया जिला बदर
(रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय)
जिलाधिकारी सुलतानपुर कुमार हर्ष और पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर, कुँवर अनुपम सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु दो आदतन, पेशेवर और मनबढ़ अपराधियों को जिला बदर करने की कार्यवाही की गई।
जिला बदर की कार्यवाही: पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर कुँवर अनुपम सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर और थाना मोतिगरपुर पुलिस द्वारा दो अपराधियों को छह माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया।
जिला बदर अपराधी: 1. मोनू वर्मा उर्फ विवेक वर्मा पुत्र वंशीधर वर्मा, निवासी पूरे मितई अमहट, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर। (06 माह)
2. मुनिराज उर्फ मुनीराम निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद, निवासी काछा भिटौरा, थाना मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर। (06 माह)
अपराधियों के गांवों में मुनादी: दोनों अपराधियों के गांवों में डुगडुगी पीटकर मुनादी करते हुए उनकी जिला बदर की सूचना दी गई। साथ ही, आम जनता से अपील की गई कि यदि ये अपराधी जनपद की सीमा में पाए जाएं, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
अपराधियों का आपराधिक इतिहास:
मोनू वर्मा उर्फ विवेक वर्मा: 213/19 – धारा 323/504/452 भादवि
445/23 – धारा 427/504/506 भादवि
1026/22 – धारा 323/504/506 भादवि
1156/23 – धारा 323/354/452/504/506 भादवि
1087/20 – धारा 323/504/506 भादवि एवं एससी/एसटी एक्ट
445/20 – धारा 323/354/504/506 भादवि, पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट
मुनिराज उर्फ मुनीराम निषाद: 235/23 – धारा 323, 504, 506, 427, 325 भादवि
8/23 – धारा 323, 504, 506, 325 भादवि
25/21 – धारा 354, 506 भादवि, पाक्सो एक्ट
22/21 – धारा 323, 504, 506, 427, 452 भादवि
337/19 – धारा 323, 504, 506 भादवि
पुलिस की चेतावनी: जिला बदर अपराधी यदि जनपद की सीमा में पाए गए, तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सुलतानपुर पुलिस अपराध और अराजकता पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे।