
पत्रकार को फोन पर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामचन्दीपुर में रहने वाले पत्रकार सुनील कुमार यादव को मोबाइल फोन पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित पत्रकार सुनील यादव ने चौबेपुर थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि बलबीर यादव उर्फ पीन्टू पुत्र हरिवंश यादव, निवासी ग्राम रामचन्दीपुर, ने उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी।
पत्रकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे पुलिस आयुक्त से मिलकर एक शिकायती प्रार्थनापत्र सौंपा। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चौबेपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बलबीर यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 352 (हमला करना या हमला करने की धमकी देना) और 351(2) (अपराधिक बल प्रयोग की चेतावनी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी बलबीर यादव एक मनबढ़ प्रवृत्ति का युवक है और उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में पहले से भी तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
चौबेपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पत्रकारों में रोष देखा जा रहा है और उन्होंने प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।