तकनीकी कारणों से वंचित लाभार्थियों को मिलेगा अवसर
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
चौबेपुर (वाराणसी)। जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत फरवरी 2026 माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी श्री बल्लभ कृष्ण सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खाद्यान्न वितरण 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक किया जाना था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ उचित दर दुकानों पर तकनीकी समस्याओं तथा अन्य व्यवस्थागत कारणों से सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो सका।
लाभार्थियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वितरण की तिथि दो दिन बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 तक कर दी गई है। इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
जिलापूर्ति अधिकारी ने समस्त पूर्ति निरीक्षकों एवं उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वितरण कार्य सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र कार्डधारक खाद्यान्न से वंचित न रहे।
उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपनी संबंधित उचित दर दुकान से खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।



