स्पष्टीकरण व खेद व्यक्त करने पर राहत, 22 अप्रैल तक कुर्की कार्रवाई का आश्वासन
(रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय)
जौनपुर। सड़क दुर्घटना से जुड़े क्षतिपूर्ति वसूली मामले में जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने के आदेश पर फिलहाल राहत मिल गई है। ट्रिब्यूनल न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण और खेद व्यक्त किए जाने के बाद उक्त आदेश को 22 अप्रैल 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
गौरतलब है कि वाहन स्वामी से क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली में लापरवाही बरतने पर न्यायालय ने पूर्व में जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने तथा तहसीलदार के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया था।
गुरुवार को जिलाधिकारी की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवराम मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) एवं तहसीलदार मछलीशहर न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जानबूझकर कोई शिथिलता नहीं बरती गई, बल्कि कुछ प्रशासनिक त्रुटियों के कारण कार्रवाई समय पर नहीं हो सकी। साथ ही न्यायालय से आदेश निरस्त करने का अनुरोध करते हुए खेद व्यक्त किया गया।
तहसीलदार मछलीशहर ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए संबंधित वाहन स्वामी के मकान की कुर्की की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।
न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए जिलाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश तथा तहसीलदार को जारी कारण बताओ नोटिस 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वापस लेते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित तिथि तक कुर्की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।




