भदोही में 30 अगस्त तक लागू रहेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163

मोहर्रम, यूपी-टीईटी, श्रावण मास, रक्षाबंधन व अन्य आयोजनों को देखते हुए डीएम ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति जुलूस, सभा और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

 

रिपोर्ट: अभिषेक उपाध्याय

SHREE 7NEWS, भदोही। आगामी मोहर्रम, यूपी-टीईटी परीक्षा, श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन सहित विभिन्न धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 23 जून से 30 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारों एवं परीक्षाओं के दौरान असामाजिक एवं अवांछित तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत जनपद की सीमा में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

 

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, तलवार, भाला, लाठी-डंडा, पांच सेंटीमीटर से अधिक फल वाले चाकू अथवा अन्य घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा और न ही उनका प्रदर्शन कर सकेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों तथा परंपरागत रूप से कृपाण एवं खुखरी धारण करने के अधिकृत सिख एवं गोरखा समुदाय के लोगों पर लागू नहीं होगा।

 

प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण, भड़काऊ नारे, अफवाह फैलाने तथा उत्तेजक साहित्य के प्रकाशन एवं वितरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल, सड़क या गली में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

 

जिलाधिकारी ने कोविड-19 से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला प्रशासन ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसकी जानकारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों, कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के नोटिस बोर्डों तथा समाचार माध्यमों के जरिए आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

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