
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज हुई थी एफआईआर, कपिल सिब्बल ने रखी पैरवी
नई दिल्ली। पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उनके खिलाफ CBI द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा। याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर न केवल कानूनन त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इसमें कोई प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला भी नहीं बनता। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि मामले में कोई भी आगे की जांच या कार्यवाही न की जाए और एफआईआर को रद्द किया जाए।
गौरतलब है कि यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान कथित रूप से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा है। CBI ने इस मामले में उनके सहित उनके परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है।