न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा, अर्थदंड के साथ पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर
रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय
चौबेपुर (वाराणसी)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना चौबेपुर में दर्ज दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 4,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, थाना चौबेपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 0036/2015 (धारा 366, 376 व 506 भादवि) में अभियुक्त राजू पुत्र धनपाल राम, निवासी ग्राम उकथी, के विरुद्ध मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप 9 फरवरी 2026 को अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी)-02, जनपद वाराणसी ने सजा का आदेश पारित किया।
न्यायालय ने धारा 376 भादवि में 7 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इसके अतिरिक्त अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को कुल चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। वहीं, अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि अपील अवधि समाप्त होने अथवा अपील खारिज होने की दशा में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।





